पत्रकार सिद्दकी कप्पन की गिरफ्तारी पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जारी की नोटिस, क्या है मामला?
जनसंदेश न्यूज़
लखनऊ। हाथरस गैंगरेप के घटना की कवरेज करने जा रहे केरल के पत्रकार सिद्दकी कप्पन की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार व यूपी पुलिस को नोटिस जारी किया है। पत्रकार की गिरफ्तारी के बाद केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए सिद्दीकी कप्पन की नजरबंदी को चुनौती दी थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई के लिए मामला शुक्रवार को पोस्ट कर दिया। यूनियन के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पत्रकार के लिए अंतरिम जमानत मांगी, क्योंकि वह 4 अक्टूबर से जेल में है। पीठ ने कहा कि वह पहले राज्य की सुनवाई करना चाहती है और संकेत दिया कि वह मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भेजने का निर्देश दे सकती है।
पीठ, जिसमें जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन भी शामिल हैं ने कहा कि “हम अनुच्छेद 32 की याचिकाओं (मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए राहत प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति) को हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं।
आपको बता दें कि केरल के पत्रकार सिद्दकी कप्पन पर प्रतिबंधित संगठन पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के साथ कथित संबंधों के लिए गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाये गये थे।