बीएसएफ जवान को बड़ा झटका, पीएम मोदी के चुनाव को चुनौती देने वाली की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
जनसंदेश न्यूज़
लखनऊ। लोकसभा चुनाव 2019 में समाजवादी पार्टी से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ नामांकन दाखिल करने वाले बीएसएफ के बर्खास्त सिपाही तेज बहादुर यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के साथ जस्टिस एएस बोपन्ना व जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच ने फैसला दिया।
इसके पहले इलाहाबाद कोर्ट ने तेज बहादुर यादव की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि एक तेज बहादुर ना तो बनारस का वोटर है और ना ही वह पीएम के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इसलिए उसे लोकसभा चुनाव में पिटीशन दाखिल करने का कोई आधार नहीं है।
इलाहाबाद कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए तेज बहादुर यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए सीमा सुरक्षा बल के पूर्व जवान तेज बहादुर की याचिका पर खारिज कर दिया।
वाराणसी से चुनाव लड़ने में असफल रहे बीएसएफ के पूर्व बर्खास्त जवान तेजबहादुर ने दोबारा चुनाव कराने की मांग याचिका में की थी जिस पर मंगलवार को फैसला सुनाया गया। आपको बता दें कि वाराणसी से पीएम के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तेज बहादुर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर शामिल हुए थे। हालांकि, सपा की ओर से उनको मैदान में बाद में उतारा गया, लेकिन दस्तावेज समय से जमा न करने की वजह से उनका नामांकन खारिज हो गया था।