यूपी में कोरोना संकट के बीच नई गाइड लाइन जारी, जरूरत पड़ने लगेगा नाइट कर्फ्यू! सभी डीएम को स्पष्ट निर्देश

स्थिति की समीक्षा के बाद धारा 144 का करें इस्तेमाल



जनसंदेश न्यूज़

लखनऊ। कोरोना संकट के बीच यूपी सरकार ने नई गाइड लाइन जारी की है। यह गाइड लाइन एक दिसंबर से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। कोरोना गाइड लाइन में प्रभावी रोकथाम के लिए चिह्नित किए जाने वाले कंटेनमेंट जोन में पूरी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी साफ किया गया है कि स्थानीय स्तर पर कहीं लाॅकडाउन नहीं लगाया जायेगा। हालांकि यह भी कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर स्थिति की समीक्षा के बाद नाइट  कर्फ्यू लगाया जा सकता है। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सोमवार को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया।

गाइडलाइन के अनुसार सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने के लिए जरूरत पड़ने पर वे सीआरपीसी की धारा 114 का इस्तेमाल करें। साथ ही जोन में आने वाले प्रत्येक मकान की सर्विलांस टीम के माध्यम से सघन निगरानी किया जाये। 

गाइड लाइन में कहा गया है कि ऐसे शहरों में जहां कोरोना पॉजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से अधिक है, वहां कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए एक ही समय पर उपस्थित कर्मचारियों की संख्या को कम रखने के लिए उद्देश्य से कर्मचारियों के कार्यालय आने के अलग-अलग समय का निर्धारण किया जा सकता है। 

जिला प्रशासन द्वारा माइक्रो लेबल पर कंटेनमेंट जोन का सावधानीपूर्वक निर्धारण किया जाए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि कंटेनमेंट जोन की सूची राज्य की वेबसाइट पर प्रसारित की जाए अैर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को भी उपलब्ध कराई जाए। वहां केवल अति आवश्यक चीजों की छूट मिलेगी। जहां चिकित्सकीय आपातकालीन सुविधाओं एवं आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए सख्त मानक अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। 


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