श्रीकृष्ण विराजमान परिसर से मस्जिद हटाने की याचिका कोर्ट ने स्वीकारी, अब इस दिन होगी सुनवाई
जनसंदेश न्यूज़
लखनऊ। यूपी के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद को खाली कराने की याचिका को जिला जज कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने ईदगाह मस्जिद के कब्जे से 13.37 एकड़ जमीन को श्रीकृष्ण विराजमान को सौंपने की याचिका पर 18 नवंबर को सुनवाई का फैसला किया है। इस मामले का मुकदमा जिला न्यायालय में चलेगा। कोर्ट ने इस मामले में विपक्षियों को नोटिस भी जारी किया है।
श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में श्री कृष्ण विराजमान व रंजना अग्निहोत्री समेत आठ लोगों की ओर से जिला अदालत में याचिका दायर की गई थी। जिसमें श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच 1968 में हुए समझौते को रद कर मस्जिद को हटाने तथा सारी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग की गई थी।
इससे पहले 30 सितंबर को सुनवाई के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने ये कहकर दावा खारिज कर दिया था कि भक्तों को दावा दायर करने का अधिकार नहीं है। आज इसी मामले में जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद अपील स्वीकार कर ली गई है। वादी के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि उनका दावा मजबूत है।