नौकरी के नाम पर साथियों के साथ मिलकर महिला से दुष्कर्म करते रहे चेयरमैन, मुकदमा दर्ज
महर्षि सेठ
मुंगराबादशाहपुर (जौनपुर)। नगर पालिका अध्यक्ष समेत चार लोगों के विरुद्ध पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म एवं दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि उक्त लोगों ने नगर पालिका परिषद कार्यालय में नौकरी दिलाने का झांसा देकर मायके में रह रही विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वीडियो क्लिप बनाकर ब्लैकमेलकर दुष्कर्म करते रहे। पीड़िता ने थाने में गुहार लगाई लेकिन लेकिन पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत नहीं किया। निराश होकर वह न्यायालय की शरण ली न्यायालय के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है।
नगर पालिका अध्यक्ष शिव गोविंद साहू, अरविंद कुमार साहू, संतलाल एवं आशीष कुमार के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म एवं दलित उत्पीड़न का मुकदमा पंजीकृत किया है। आरोप है कि नगर पालिका कर्मी संतलाल के सहयोग से अनुसूचित जाति की पीड़िता को नौकरी का झांसा देकर 11 मार्च 2020 को पेयजल आपूर्ति ट्यूबेल पर बुलाया गया। वहां आरोपितों ने उक्त के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
इस दौरान आरोपियों ने वीडियो क्लिप बना ली और ब्लैक मेलकर दुष्कर्म करते रहे। आरोपितों ने धमकी दिया कि यदि उसने मुंह खोला तो वीडियो क्लिप उसके पति एवं अन्य को भेज देगें। उक्त के कारण पीड़िता चुप रही और सामूहिक दुष्कर्म झेलती रही। 29 जुलाई 2020 को पानी की टंकी पर बुलाकर सभी लोगों ने अंतिम बार दुष्कर्म किया। 30 जुलाई को रात 8 बजे आरोपित आशीष पीड़िता घर पहुंचा एक पैकेट जिसमें महिला के अंतरंग वस्त्र थे घर में फेंक दिया। लेकिन पैकेट फेंकते समय पीड़िता के स्वजनों ने उसे देख लिया और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
उसके बाद पीड़िता ने स्वजनों को आप बीती बताई। थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन पुलिस ने मुकदमा न दर्ज नहीं किया। थक हारकर पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। जिसपर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर सामूहिक दुष्कर्म एवं दलित उत्पीड़न का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी करेंगे।