बाहुबली विधायक की एमएलसी पत्नी को हाईकोर्ट ने दी सशर्त जमानत, बेटे की याचिका खारिज
जनसन्देश न्यूज
ज्ञानपुर/भदोही। बाहुबली विधायक विजय मिश्र की पत्नी और एमएलसी राम लली मिश्रा को हाईकोर्ट में सशर्त अंतरिम जमानत मिली है। वही उनके बेटे विष्णु मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी।
बताते चलें कि गोपीगंज के धनापुर दक्षिण गांव के निवासी व विधायक के रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने चार अगस्त को मकान कब्जा करने व संपत्ति को बेटे के नाम वसीयत कराने के प्रयास करने का आरोप लगाते हुए विधायक विजय मिश्र, उनकी पत्नी एमएलसी रामलली मिश्रा और बेटे विष्णु मिश्र के खिलाफ गोपीगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।
इस मामले में ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा आगरा की जेल में बंद हैं। वहीं रामलली मिश्रा और उनके बेटे विष्णु कई दिनों से फरार चल रहे हैं। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने एमएलसी रामलली मिश्रा को सशर्त अंतरिम जमानत दे दी। वहीं उनके बेटे विष्णु मिश्र की जमानत खारिज कर दी।