अब हर हाल में ग्राम पंचायतों को 2 फसल कटाई मशीन खरीदना अनिवार्य, सरकार ने देगी 80 प्रतिशत अनुदान

...ताकि बची रहे खेत की मिट्टी


लगभग पांच लाख रुपये के उपकरण पर 80 फीसदी का अनुदान


शासन से तय मशीनों में से हर हाल में लेना है कम से कम दो यंत्र




सुरोजीत चैटर्जी
वाराणसी। खेतों में पराली जलाने की स्थिति से किसानों को बचाने के लिए फसल कटाई की मशीन खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है। शासन की ओर से यह मशीन कुल कीमत के 80 फीसदी अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा। लगभग पांच लाख रुपये लागत का कम से कम दो उपकरण उन ग्राम पंचायतों को हर हाल में खरीदना है जहां फसलों के अवशेष जलाए जाने की घटनाएं होती हैं।


उप निदेशक कृषि डॉ. राजीव कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू स्कीम में फिलहाल वाराणसी के दस ग्राम पंचायतों को 80 प्रतिशत अनुदान पर फार्म मशीनरी मुहैया कराएंगे। योजना में पैडी स्ट्राचापर, श्रेडर, मल्चर, श्रब मास्टर, रोटरी स्लेशर, हाइड्रोलिक रिवर्सेबल, एमबी प्लाऊ, सुपर सीडर, बेलर, सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, जीरोटिल सीड कम फर्टीड्रिल, हैप्पी सीडर, स्ट्रा रेक, क्रॉप रीपर तथा रीपर कंबाइंड में से पांच लाख रुपये की सीमा में कम से कम दो मशीन अनिवार्य रूप से खरीदना होगा।


इसके लिए समितियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ग्राम सचिव, ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव, ग्राम प्रधान का प्रमाण-पत्र, समिति अध्यक्ष का आधार कार्ड बैंक खाते का ब्योरा, यंत्रों का कोटेशन आदि डीडी कृषि के कार्यालय में उपलब्ध कराना है। जबकि अधिकतम चार लाख रुपये का ऑनलाइन एडवांस भुगतान विभाग की ओर से ग्राम पंचायत के खाते में भेजा जाएगा। धनराशि ट्रांसफर होने की तिथि के एक माह के भीतर संबंधित ग्राम पंचायत को वह मशीन खरीद लेनी होगी। एक माह बाद खाते में जमा धनराशि पर मिलने वाला ब्याज महकमे को वापस करना होगा।


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