Unlock-3 को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइड लाइन, Night curfew समाप्त, इन संस्थानों के संचालन की मिली मंजूरी
जनसंदेश न्यूज़
नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Corona Virus) के बढ़ते खतरे के बीच गृह मंत्रालय (home Ministry) ने गुरूवार को अनलाॅक-3 (Unlock-3) की गाइड लाइन (Guide line) जारी कर दी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइड लाइन के अनुसार अब कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) के बाहर कुछ गतिविधियों की छूट मिली है, बाकि कंटेंनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी। इसी प्रकार 5 अगस्त से नाइट कर्फ्यू (Night curfew) समाप्त कर दिया गया है। यानि इस दिन से रात्रि आवागमन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी।
नई गाइड लाइन
गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइड लाइन के अनुसार 5 अगस्त से सभी योग संस्थानों और जिम खोलने की अनुमति दे दी गई है। जहां कोविड के नियमों का सख्ती से पालन अनिवार्य होगा।
कोरोना के खतरे को देखते हुए स्कूल, कॉलेज और सभी शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। बच्चों की पढ़ाई आॅन लाइन जारी रहेगी।
इसी प्रकार सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसी सभी जगहों से भी पाबंदी नहीं हटाया गया है, यानि यह सब भी पूरी तरह से बंद रहेंगे।
मेट्रो रेल सेवाओं पर भी पाबंदी जारी रहेगी।
सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों और बड़े समारोहों पर रोक रहेगी।
वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्रता दिवस आयोजन को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी करते हुए कहा गया कि 15 अगस्त को राष्ट्रीय, राज्य, जिला, मंडल, निकाय और पंचायत स्तर पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना और मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
65 साल से अधिक उम्र के, दूसरी बीमारियों से पीड़ित, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। कोरोना वायरस के खतरे की पहचान करने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का सुझाव दिया गया है।