कार्डधारक सावधान! तथ्य छुपाकर बनवाया है राशन कार्ड तो होगी बाजार रेट से रिकवरी

अपात्रों से बाजार रेट पर होगी दिये गये अनाज की वसूली


शासन के निर्देश पर आपूर्ति विभाग करेंगी अपात्रों की जांच



जितेंद्र श्रीवास्तव
वाराणसी। यदि आपने तथ्य छुपाकर राशन कार्ड बनवाया है तो सतर्क हो जाइए। अच्छा तो होगा कि गलत तरीके से बनवाये गये राशन कार्ड को आप आपूर्ति विभाग में सरेंडर कर दें अन्यथा जांच होने पर अपात्र पाए जाने पर आपसे बाजार रेट पर दिये गये अनाज की वसूली की जाएगी। जी हां, फर्जी तरीके से बनवाये गये राशन कार्डधारकों पर शासन की भृकुटी तन गई है। 
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत पात्र गृहस्थी राशन कार्ड बनाये गये हैं और अब भी बनाये जा रहे हैं। कोविड-19 (कोरोना) महामारी के दृष्टिगत उत्पन्न स्थिति के कारण पात्र गृहस्थी राशन कार्ड बनवाने के लिए आपूर्ति विभाग में काफी संख्या में आवेदन आ रहे हैं। शासन ही नहीं जिला प्रशासन के यह संज्ञान में आया है कि पात्र गृहस्थी राशन कार्ड बनवाने के लिए लोग गलत तथ्य प्रस्तुत कर आवेदन कर रहे हैं। जबकि अधिनियम के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड बनवाने के लिए गाइडलाइन पहले से ही जारी किया गया है। 
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा है कि यदि किसी ने पात्र गृहस्थी राशन कार्ड के लिए आवेदन किया तो वह पात्रता की श्रेणी की जांच कर लें कि वे उस श्रेणी में आते हैं या नहीं। यदि नहीं आते हैं तो स्वतरू आवेदन को निरस्त करा लें। यदि राशन कार्ड बनवा लिये हैं तो उसे विभाग में सरेंडर कर दें। 
शासन के निर्देश पर आपूर्ति विभाग की टीम से जब इसकी जांच करायी जाएगी और राशन कार्ड बनवाने वाले अपात्र पाये गये तो उनसे बाजार दर दिये गये अनाज की उनसे वसूली की जाएगी। उन्होंने बताया कि शासन ने गेहूं की कीमत 24.09 रुपये और चावल की कीमत 32.64 रुपये प्रति किलो तय की है। गेहूं की सरकारी कीमत दो रुपये और चावल की कीमत तीन रुपये प्रति किलो है। ऐसे में सरकारी कीमत घटाकर गेहूं पर मिलने वाली सब्सिडी 22.09 रुपये तथा चावल पर मिलने वाल सब्सिडी 29.64 रुपये प्रति किलो वसूली होगी। इसके लिए अपात्र कार्डधारक जिम्मेदार माने जाएंगे। 


एक नजर शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में पात्रता की शर्तें
कुष्ठ रोग/कैंसर/एड्स पीड़ित, अनाथ/माता विहीन बच्चे, परित्यक्त महिलाएं, कचरा ढोने वाले/स्वच्छकार, भिक्षावृत्ति करने वाले, घरेलू काम-काज करने वाले, फेरी लगाने/खोमचे वाले/रिक्शा चालक, जूते-चप्पल की मरम्मत करने वाले, कुली/पल्लेदार, भूमिहीन मजदूर, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, निराश्रित महिला मुखिया का परिवार, विकलांग अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति एवं इस परिवार में कोई बालिग पुरुष न हो, आवासहीन परिवार यानी ऐसे परिवार जिन आवास में रहते हो और छत पक्की न हो आदि। ट्रांसजेण्डर कम्यूनिटी के सदस्य अर्थात किन्नर, यदि वे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में न आते हो। 
नोट-ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे आवासहीन परिवार एवं ऐसे परिवार, जिनके स्वामित्व में 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के ऐसे कच्चे आवास हो, जो उनकी निजी भूमि पर हो तथा जिनमें वे स्वयं रहते हो, वे भी पात्र गृहस्थी राशन कार्ड बनवा सकते हैं। 


एक नजर शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में अपात्रता की शर्तें
आयकरदाता, चार पहिया वाहन, परिवार में एसी, परिवार में पांच केवीएस या उससे अधिक पावर का जेनरेटर, परिवार में कुल सिंचित भूमि (एकड़ में), क्या परिवार के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लॉट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कारपेट एरिया का आवासीय फ्लैट है। क्या मकान परिवार के पास 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कारपेट एरिया का व्यवसायिक स्थान है, ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय तीन लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक हो, परिवार के पास कुल उपलब्ध शस्त्र लाइसेंस की संख्या आदि। 
नोट-ग्रामीण क्षेत्र के परिवार में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि, परिवार के समस्त सदस्यों की सालाना आमदनी दो लाख रुपये से अधिक होने पर पात्र गृहस्थी राशन कार्ड के हकदार नहीं होंगे।


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