डीएम चंदौली ने जारी की गाइड लाइन, आवश्यक सेवाएं छोड़, सभी प्रतिबंधित, देखें....
जनसंदेश न्यूज़
चंदौली। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा अनलॉक-2 में शुक्रवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक शासन द्वारा लगाये गये पूरे प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर गाइड लाइन जारी कर दी है। जिसके तहत जनपद में आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी चीजों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया। इस दौरान अनावश्यक रूप से बाहर निकलने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
1. समस्त शहरी व ग्रामीण व व्यवसायिक प्रतिष्ठान इस अवधि में बंद रहेंगे।
2. आवश्यक सेवाएं पूर्व की भांति ही शुरू रहेंगी। जिसमें चिकित्सकीय सेवाएं, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मी, डोर स्टेप डिलेवरी से जुड़े लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
3. रेलवे सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेगी। यात्रियों के लिए बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निगम परिवहन करेगी।
4. रोडवेज व निजी परिवहन सेवा पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
5. मालवाहक पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। हाईवे पर आवागमन संचालन चालू रहेगा। जहां ढ़ाबे व पेट्रोल पंप खुले रहेंगे।
6. इस अवधि में स्वच्छता व पेयजल आपूर्ति वृहद स्तर पर चलाया जायेगा। जिसमें लगे कर्मियों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
7. ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिक कारखाने सुचारू रूप से नियमों का पालन करते हुए संचालित होंगे।