शिक्षामित्रों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 69000 शिक्षक भर्ती में 37339 पदों को रोकने का दिया निर्देश
14 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
जनसंदेश न्यूज़
इलाहाबाद। 69000 सहायक अध्यापक भर्ती कट ऑफ मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों के कट ऑफ मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेशित किया कि वह 37339 पदों को होल्ड कर बाकि पर जो भी भर्तियां करनी हैं करें। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई, 2020 की तारीख तय की है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यूपी सरकार से 40/45 के कटऑफ पर पास हुए शिक्षामित्रों का डाटा मांगा था। लेकिन शिक्षामित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में टोटल 45357 शिक्षामित्रों ने फॉर्म डाला था, जिसमें से 8018 शिक्षामित्र 60-65 प्रतिशत के साथ पास हुए। लेकिन इसका कोई डेटा नहीं है कि कितने शिक्षामित्र 40-45 के कटऑफ पर पास हुए। इसीलिए 69000 पदों में से 37339 पद रिजर्व करके सहायक शिक्षक भर्ती की जाए या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे किया जाए।
क्या है मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लिखित परीक्षा के डेढ़ साल बाद सरकार के कट ऑफ मार्क्स के फैसले को सही ठहराया था। कोर्ट ने 65 और 60 फीसदी अंक के साथ रिजल्ट घोषित करने का निर्देश दिया था। जबकि शिक्षा मित्रों की मांग थी कि भर्ती के लिए विज्ञप्ति के वक्त कट ऑफ मार्क्स का जिक्र नहीं किया गया था। लिहाजा चयन 45 और 40 फ़ीसदी अंक के आधार पर ही होना चाहिए। आपको बता दें कि इस परीक्षा में 8018 शिक्षामित्र पास हुए हैं। लिखित परीक्षा के नतीजे जारी होते ही उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन ने 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। वकील गौरव यादव की ओर से दायर इस याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने या उसे रद्द करने की मांग की थी।