ओवैसी की रैली में ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ का नारा लगाने वाली अमूल्या की जमानत याचिका खारिज 


जनसंदेश न्यूज़
नई दिल्ली। बंगलूरू में नागरिकता संसोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) के खिलाफ आयोजित रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाली 19 वर्षीया अमूल्या (Amulya) की जमानत याचिका को कोर्ट (Court) ने खारिज कर दिया है। देशद्रोह की आरोपी अमूल्या के जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट का कहना है कि यदि 19 साल की अमूल्या लियोन को जमानत दी जाएगी तो वह इसी तरह के अपराध में लिप्त हो सकती है जिससे बड़ी संख्या में लोगों की शांति पर असर पड़ेगा।
आपको बता दें कि बीते 20 फरवरी को बंगलुरू में सीएए, एनआरसी के खिलाफ आयोजित रैली के दौरान बंगलूरू कॉलेज में जर्नलिज्म की छात्रा अमूल्या ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाये थे। इस रैली में एआईएमआईएम (AIMIM) के नेता ओवैसी (Owaisi) में मौजूद थे। हालांकि ओवैसी ने उस युवती के हाथ से तत्काल माइक छिन लिया था। जिसके बाद पुलिस ने अमूल्या के खिलाफ राजद्रोह, समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के तहत मामला दर्ज किया है। 
दूसरी तरफ उसके दोस्तों का दावा है कि वह पाकिस्तान और भारत सहित सभी देशों के लिए जिंदाबाद का नारा लगाकर सार्वभौमिक मानवता का संदेश देने की कोशिश कर रही थी। अमूल्या की जमानत याचिका को खारिज करते हुए शहर के 60वें अतिरिक्त सिविल और सेशन जज विद्याधर शिरहट्टी ने अपने आदेश में कहा, ‘यदि याचिकाकर्ता को जमानत दी जाती है तो वह भाग सकती है। इसलिए याचिकाकर्ता की याचिका खारिज होने के लिए उत्तरदायी है।’


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