lockDown 5.0 : बलिया में मिले कई राहत, कुछ इस प्रकार हैं डीएम की नई एडवाइजरी
शत प्रतिशत क्षमता से साथ खुलेंगे कार्यालय
स्टेडियम, पार्क, बारात घर खुलेंगे, कहीं भी आवाजाही के लिए पास की जरूरत नहीं
रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवागमन पर रहेगा प्रतिबन्ध
जनसंदेश न्यूज़
बलिया। लॉकडाउन के पांचवे चरण में काफी राहत लोगों को दी गई है। सभी कार्यालय, स्टेडियम, पार्क, बारात घर खुलने के साथ लोगों के कहीं भी आने-जाने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि, रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। सिनेमा हाल, जिम, तरण-ताल, मनोरंजन-पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली-हॉल भी अग्रिम आदेश तक बन्द रहेगें। जिलाधिकारी ने इस संबंध में विस्तृत एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके अनुसार अन्तर्राज्यीय, राज्य एवं जनपद के अन्दर व्यक्तियों के आने जाने एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। अब बिना अनुमति कोई भी कहीं भी आ जा सकेगा। स्टेडियम व पार्क भी सुबह और शाम 5 से 8 बजे तक खुलेंगे।
सभी कार्यालय शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। लेकिन, संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत कार्यालयों में भीड़भाड़ न हो, इसके लिए समस्त कार्यालय स्टॉफ को तीन पालियों में बुलाया जायेगा। प्रथम पाली सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, दूसरी पाली सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक तथा तीसरी पाली सुबह 11 बजे से सायं 7 बजे तक रहेगी। कार्यालयों में सैनिटाइजेशन, फेस-मास्क, फेस कवर एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन हर हाल में किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कन्टेनमेण्ट जोन के बाहर अनुमति होगी, परन्तु औद्योगिक इकाईयों को थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजेशन, फेस-मास्क व फेस-कवर के प्रयोग व सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना होगा। औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी सावधानी बरती जाएगी।
दुकानों के खुलने का रोस्टर वही, बस समय में हुआ बदलाव
जिले में दुकानों के खुलने का जो रोस्टर पहले से तय था उसी के हिसाब से दुकानें खुलेंगी। लेकिन समय में बदलाव किया गया है। अब दुकानें सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खोली जाएंगी। सभी दुकानदारों को फेस-कवर, फेस-मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा। अगर कोई खरीददार मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जायेगी। मिठाई की दुकान भी इसी शर्त के साथ खोला जाएगा कि वहां कोई बैठकर नहीं खाएगा। स्ट्रीट वेण्डर/पटरी व्यवसायी फेस-मास्क, ग्लव्स एवं सेनेटाइजर का इस्तेमाल करने के साथ सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करते हुए केवल खुले स्थानों पर बिक्री की जा सकेगी।
सब्जी मंडी के सम्बंध में निर्देश
जनपद में मुख्य सब्जी मण्डी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेगी। सब्जी मण्डी का रिटेल वितरण सुबह 6 बजे से 9 बजे तक होगा। फ़ल सब्जी पूर्व निर्धारित खुले स्थलों पर सुबह 8 बजे से सायं 8 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोली जायेगी। नगरीय क्षेत्रों में कोई भी साप्ताहिक मण्डी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मण्डी सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ लगायी जाएंगी।
बारात घर खुलेंगे, पर होगी ये शर्तें
लॉकडाउन के पांचवें चरण में बारात घर खोलने की अनुमति दी गई है, परन्तु शादी से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसमें 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। शादी/बारात घर पर किसी भी रूप में शस्त्र ले जाना वर्जित होगा। इसका उल्लंघन किये जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
सैलून, ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे
नए सर्कुकर में सैलून व ब्यूटी पार्लर की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। बशर्ते सोशल डिस्टेन्सिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था मौजूद हो। बाल काटने वाले स्टॉफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस-शील्ड तथा ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। यदि कपड़े का इस्तेमाल होता है तो एक बार ही प्रयोग होगा। बेहतर होगा कि डिस्पोजेबल कपड़ा/सामग्री का प्रयोग किया जाए।
प्राइवेट अस्पताल में वाहनों के सम्बंध में निर्देश
नर्सिंग होम एवं प्राइवेट चिकित्सालय को इमरजेन्सी एवं जरूरी ऑपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति होगी। टैक्सी,मैक्सी, कैब सर्विस, थ्री-व्हींलर ऑटो, रिक्शा निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी/यात्री बैठाकर चलने की अनुमति होगी। यात्रा करने वाले समस्त यात्रियों को फेस-मास्क/फेस-कवर पहनना अनिवार्य होगा। वाहन में सेनिटाइजर रखना आवश्यक होगा। इसी प्रकार की व्यवस्था निजी कारों के संचालन में भी लागू होगी। दो पहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी।
बसों में खड़े होने की अनुमति नहीं
परिवहन निगम/रोडवेज की बसों का संचालन निर्धारित सीट क्षमता पर ही किया जायेगा। किसी भी दशा में स्टैण्डिंग की अनुमति नहीं होगी। संचालन के दौरान चालक/परिचालक एवं यात्रा करने वाले यात्रियों को मास्क, ग्लव्स, फेस कवर का प्रयोग अनिवार्य होगा। साथ ही बसों का नियमित सैनिटाइजेशन किया जायेगा। बसों में बैठने से पूर्व तथा परिवहन निगम के बस स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की थर्मल-स्कैनिंग होगी। निजी बसों पर भी यह लागू होगा। उल्लंघन हुआ तो मोटर व्हीकल एक्ट और आपदा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई होगी।
स्टेडियम व पार्क भी खुलेंगे
पार्कों को सुबह की सैर/व्यायाम आदि हेतु सोशल डिस्टेसिंग व सैनिटाइजेशन एवं सुरक्षा के उपायों के साथ सुबह 5 से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खोला जा सकेगा। स्टेडियम भी खुलेगा, लेकिन उसमें सिर्फ रजिस्टर्ड खिलाड़ी ही जाएंगे। आम दर्शकों की अनुमति नहीं होगी।
सामान्य दिशा निर्देश का अनुपालन कराएंगे एसडीएम-सीओ
सामान्य दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि मास्क का प्रयोग, दो गज दूरी के अलावा 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, लम्बी बीमारी यथा डायबिटीज आदि से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिला तथा 10 वर्ष से छोटे बच्चों का घर पर रहना अनिवार्य होगा। घर से बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति के फोन में आरोग्य-सेतु एप रहना चाहिए। विवाह या अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी लेकिन सोशल लेशंस का ख्याल रखना चाहिए। संदिग्ध तथा लम्बी बीमारी से किसी की मृत्यु हो तो स्थानीय पीएचसी या सीएचसी के प्रभारी के संज्ञान में लाकर तथा उनकी लिखित अनुमति के बाद ही अन्तिम संस्कार किया जायेगा। सभी निर्देश ‘कन्टेनमेण्ट जोन‘ घोषित किये गये क्षेत्रों में कन्टेनमेण्ट की अवधि पूर्ण होने तक लागू नहीं होगें। सभी निर्देशों का अनुपालन समस्त एसडीएम, सीओ, एसओ द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा। एसडीएम उप जिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में इसके लिए इन्सीडेण्ट कमाण्डर होगें।