दफ्तर जाकर शिकायती-पत्र देने के बजाय पोर्टल पर करें दर्ज, जिलाधिकारी ने अफसरों और कर्मचारियों को दिये निर्देश


कार्यालयों में हर किसी से दो मीटर की दूरी बनाते हुए ही करें बातचीत


प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारियों के लिए मास्क या गमछा है जरूरी


सोमवार से शुरु करें सर्टिफिकेट-एनओसी आदि जारी करने के कार्य


सुबह नौ बजे से दो घंटे तक शिकायती-पत्र लेने के लिए रखेंगे बक्से

जनसंदेश न्यूज
वाराणसी। लॉक डाउन-5 में सरकारी और गैरसरकारी दफ्तर खुल चुके हैं। यदि आप किसी कार्यलय में जा रहे हैं तो मास्क या गमछे से मुंह ढककर जाएं और वहां अन्य लोगों से दो मीटर की दूरी बनाकर ही बातचीत करें। अगर कोई शिकायती-पत्र देना है तो उस दौरान भी सावधानी बरतें। आवेदन के लिए मौके पर किसी विंडो की व्यवस्था है तो उसी विंडो के जरिये अपनी अर्जी या प्रार्थना-पत्र दें। बेहतर यह है कि अपनी शिकायतें दफ्तर में जाकर देने के बजाय कॉमन सर्विस सेंटर पर ‘जनसुवाई’ पोर्टल पर भी दर्ज करा सकते हैं।
कलेक्ट्रेट स्थित जिला राइफल क्लब सभागार में जिला प्रशासन से अफसरों और कलेक्टेकृट कर्मियों संग हुई बैठक में डीएम कौशल राज शर्मा यह कहा। उन्होंने सभी कार्यालय खुलने के बाद विभागीय कार्यों का आरंभ कराने समेत उन्हें नियमित रूप से पटरी पर लाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
उन्होंने कहा की कोरोना महामारी से लॉक डाउन के कारण बंद दफ्तरों को खोलने के बाद सबसे पहले कोरोना संक्रमण से बचने के लिए संबंधित सावधानियों को कार्यालय संस्कृति में अपनाएं। श्री शर्मा ने निर्देश दिया कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी हर हाल में मास्क लगायेंगे या गमछा, कपड़ा या दुपट्टा का प्रयोग करेंगे।
कार्यालय में कुर्सियों की दूरी दो मीटर रखी जाय। प्रत्येक ऑफिस में सेनिटाइजर रखकर हाथों को सेनेटाइज करें। दिन में दो बार टेबल-कुर्सी आदि भी सेनिटाइज किया जाय तथा वॉशरूम में साबुन जरुर रखें। कार्यालय में आने वाले भी मास्क, गमछा आदि लगा कर प्रवेश करें और दो मीटर दूरी बनाकर ही बात करें।
डीएम ने निर्देश दिया कि दो-तीन दिन के भीतर दफ्तर की आलमारियों में रखी फाइलों और आलमारी खालीकर धूप में रखकर साफ-सुथरा कर लिया जाय। फर्श तथा फर्नीचर आदि की सफाई कराते हुए स्प्रे करा लें। दफ्तर में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था हो और पंखे दुरुस्त करा लिये जाएं।
उन्होंने कहा कि सोमवार से कोर्ट शुरु होगा। इसलिए तीन साल से अधिक अवधि के केसों की फाइलें अलग कराने के बाद उनकी डेट लगाकर सबसे पहले तीन सप्ताह में उनका निबटारा कराएं। इस बारे में संबधित केस की सूची भी तैयार कर चस्पा कराया जाय। कार्यालयों में शिफ्टवार ड्यूटी तय हो।
श्री शर्मा ने कहा कि कार्यालयों में आवेदन लेने और उनकी डिलेवरी का समय तय हो। दफ्तर में सीमित लोगों को ही इंट्री दें। उन लोगों के जाने के बाद अन्य व्यक्तियों को ऑफिस में प्रवेश कराएं। कोई भी प्रार्थना-पत्र या अन्य डाक निर्धारित दूरी बनाकर अथवा विंडो से प्राप्त करें। इसके अलावा शिकायती प्रार्थना-पत्रों के लिए बक्सा रखवाएं।
उन्होंने कहा कि उन बक्सों में सुबह नौ बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक पत्र लेने के बाद उनके निस्तारण के लिए संबंधित कार्यालयों को दें। शिकायती अर्जी देने के लिए संबंधित दफ्तरों में पहुंचने के बजाय कॉमन सर्विस सेंटर पर भी जाकर ‘जनसुनवाई’ पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करें। उनका निबटारा प्रत्येक सप्ताह जारी रहे।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि गांवों के राजस्व कार्य, जमीन-आवास-तालाब के पट्टे और पौधरोपण से जुड़े कार्य शुरु करा दिये जाएं। पटलों के कार्य सामान्य रुप से संचालित करने के लिए अपडेट कर लें। वसूली का नक्शा, ओसी मिलान, सर्टिफिकेट और एनओसी आदि जारी करने के कार्य सोमवार से आरंभ करें।
यह निर्देश भी दिये
- परियोजनाओं से संबद्ध भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण के कार्य आरंभ करा दें।
- मुआवजे की धनराशि खातों में भेजें और इसके लिए दफ्तरों में बेवजह भीड़ से बचें।
- स्वयं व परिवार को सुरक्षित रखने के लिए अगले एक माह तक बेहद सतर्कता बरतें।
- महामारी से बचने के लिए होम्योपैथिक दवा आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जाएगी।
- कलेक्ट्रेट परिसर में दो स्थानों पर वॉश बेसिन लगेगा ताकि उसका बेहतर उपयोग हो।
- कलेक्ट्रेट में कोई संक्रमित या समस्याग्रस्त को तुरंत प्रांगण के हेल्थ सेंटर पहुंचाएं।
- कलेक्ट्रेट के दो गेट बंद रहेंगे और सिर्फ दो प्रवेशद्वार से ही लोगों को इंट्री मिलेगी।


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