चंदौली जिलाधिकारी ने जारी की गाइड लाइन, बढ़ गया दुकान खोलने का समय, अब इतने से इतने बजे तक.....
जनसंदेश न्यूज़
चंदौली। लॉकडाउन 5.0 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनलॉक 1 को लेकर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने सोमवार को नई गाइड लाइन जारी की। जिलाधिकारी ने इस दौरान सोशल डिस्टेंस के साथ ही कोविड-19 के नियमों का सख्ती के साथ अनुपालन किये जाने का निर्देश दिया। वहीं अन्य कई रियायतें भी दी है।
जिलाधिकारी द्वारा जारी नई गाइड लाइन इस प्रकार है....
- आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि 9 से सुबह 5 बजे तक जन सामान्य का आवागमन पूरी तरह से निषिध्द रहेगा।
- कन्टेनमेण्ट जोन के बाहर शराब शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानें सुबह 10 से रात्रि 9 बजे तक संचालित होगी।
- सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, जिम, मनोरंजन पार्क, थियेटर बार, सभागार सहित ऐसे अन्य स्थान बंद रहेंगे।
- धार्मिक स्थल जन सामान्य हेतु शासन के अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
- कटेंनमेण्ट जोन के अंदर कड़ाई के साथ नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- समस्त सरकारी कार्यालय तीन शिफ्टों में खोले जायेंगे। जिसमें प्रथम सुबह 9 से शाम 5, द्वितीय सुबह 10 से शाम 6 व तृतीय 11 से 7 बजे तक खुलेंगी। सभी सरकारी कार्यालय 100 प्रतिशत कार्यक्षमता के साथ खुलेंगे।
- जनपद के प्रत्येक बाजार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे। बाजारों को इस प्रकार खोला जायेगा, जिससे प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुले।
- शर्तों के साथ सुपर मार्केट खोलने की छूट।
- सब्जी मंडी प्रातः 4 बजे से 7 बजे तक खुलेगा। जिसमें रिटेल वितरण 6 बजे से 9 बजे तक होगा। वहीं खुले स्थानों पर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक खोला जायेगा।
- साप्ताहिक मंडी शहरी क्षेत्रों में नहीं लगेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में शर्तों के साथ लगाने की अनुमति।
- मिठाई की दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति। जिसमें मॉस्क, सेनेटाइजर व अन्य सुरक्षाओं का विशेष ध्यान देना होगा।
- बारात घर (लॉन इत्यादि) खोले जा सकते है, लेकिन शर्तों के अनुसार सिर्फ 30 लोगों के शामिल होने की अनुमति।
- सैलून, ब्यूटी पार्लर को खोलने की अनुमति, लेकिन कपड़ा सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जायेगा। इसके साथ ही कार्मिक को नियमों का पालन अनिवार्य।
- बाइक पर दो लोगों के बैठ कर चलने की अनुमति, लेकिन फेस मॉस्क और हेलमेट लगाना अनिवार्य।
- अगर नियमों के अनुपालन में किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो वह छूट स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।
- यह आदेश एक जून से 30 जून तक जनपद में प्रभावी रहेगा।