बनारस डीएम का आदेश, सोमवार को नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल, होटल और मॉल, लेफ्ट-राइट क्रम में भी बदलाव


तय शर्तों के अनुसार खोल सकते हैं रेस्टूरेंट, होम डिलेवरी की भी परमिशन


सरकार की ओर से जारी गाइड लाइन का पालन जरूरी, अन्यथा कार्रवाई




जनसंदेश न्यूज
वाराणसी। जनपद में धार्मिक स्थल, होटल और मॉल सोमवार आठ जून को नहीं खुलेंगे। जबकि रेस्टूरेंट सोमवार से लेफ्ट-राइट नियम के अनुसार खोल सकते हैं। लेकिन उनमें सिर्फ 50 फीसदी ग्राहकों को बैठने की सीट लगाने की ही परमिशन रहेगी। यदि मौके पर तय किये गये मानक से अधिक लोग पाये गये तो वह रेस्टूरेंट 30 जून तक के लिए दोबारा बंद करा दिये जाएंगे।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट होम डिलेवरी भी करा सकते हैं। होम डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों की प्रतिदिन थर्मल स्क्रीनिंग करनी आवश्यक होगी। यही कार्य होम डिलेवरी कंपनियों को भी करना अनिवार्य है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुरूप धार्मिक स्थल, होटल और मॉल, जो भी निर्धारित व्यवस्थाएं पूरी कर चुके हैं और उन्हें खोलना चाहते हैं, उनके प्रबंधक एक चेक लिस्ट भरकर अपने क्षेत्र के थाने में जमा कर दें।
इसकी चेक लिस्ट एडीएम सिटी जारी कर संबंधित थानों को भेज रहे हैं। थाने से यह सूचना इलाके के एसीएम और सीओ लेकर संबंधित परिसर का निरीक्षण कराएंगे या खुद मौका-मुआयना करेंगे। वह देखेंगे कि चेक लिस्ट के मुताबिक वहां सभी व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं या नहीं। निरीक्षण में संतुष्ट होने पर उन परिसरों को मुआयने के अगले दिन से खोलने की इजाजत मिलेगी। जिनके मानक पूरे नहीं होंगे उन्हें परिसर खोलने की परमिशन न देकर व्यवस्थाएं लागू करने का वक्त दिया जाएगा।
श्री शर्मा ने कहा है कि निरीक्षण कार्य सोमवार से आरंभ होगा। डीएम ने आम जनता से कहा है कि किसी भी होटल, मॉल या धार्मिक स्थल पर जाने से पहले जानकारी कर लें कि वह स्थान खुल गया है अथवा नहीं। साथ ही धार्मिक स्थलों के लिए सरकार की ओर से लागू गाइड लाइन का गंभीरता से पालन करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्य एडीएम प्रशासन, एसपी ग्रामीण, एसडीएम, सीओ और एसएचओ आपसी तालमेल से करेंगे। चेक लिस्ट पूरे जनपद के लिए एक ही रहेगी। गाइड लाइन संबंधित ब्योरा उस परिसर पर चस्पा करना भी जरूरी है। गाइड लाइन का उल्लंघन पाये जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कल से लेफ्ट-राइट क्रम में बदलाव
डीएम कौशल राज शर्मा ने कहा है कि जनपद में लेफ्ट-राइट यानी बाएं और दाएं के नियम से जो दुकान और प्रतिष्ठान खुल रहे हैं, उनका क्रम आगामी सोमवार से उल्टा किया जा रहा है। जो लाइन सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खुलती है, वह अब मंगलवार, गुरुवार तथा शनिवार को खुलेंगी। इसी प्रकार मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलने वाली लाइन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी। यह नयी व्यवस्था 30 जून तक लागू रहेगी।


 


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