इस जनपद में शर्तों के मुताबिक मिठाई, फास्टफुड व बेकरी की दुकाने खोलने की मिली छूट
जनसंदेश न्यूज़
बलिया। जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन में मिठाई, फास्ट फूड, पिज्जाहट व बेकरी की दुकानों सहूलियत देते हुए दुकान खोलने की छूट दी है। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त उक्तरोक्त चीजों से संबंधित दुकानदारों को विभिन्न शर्तों मुताबिक सुबह 9 से शाम 6 बजे तक दुकानें खोले जाने की अनुमति दी है।
जिलाधिकारी ने दुकानें खोले जाने की अनुमति देते हुए कहा कि उपरोक्त दुकाने सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खोली जा सकेगी। लेकिन दुकानों पर सिर्फ होम डिलेवरी या पैकेजिंग की सुविधा होगी। कोई भी ग्राहक को दुकान में बैठा कर सामान की बिक्री नहीं करेगा। दुकान खोलने के लिए सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा जाये, जिसके लिए बैरेकेटिंग के साथ दुकानों के सामने गोल घेरा बनाया जाना अनिवार्य होगा।
इसी प्रकार सभी कार्मिकों द्वारा सेनेटाइजर व ग्लब्स का प्रयोग तथा ग्राहकों द्वारा मॉस्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। सभी कार्मिक आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करेंगे साथ ही ग्राहकों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। वहीं चेताया कि अगर शासन द्वारा निर्धारित नियमों की अनदेखी की गई तो दुकानदारे के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।