बनारस में कल से बाजार खुलने के समय में कटौती, पढ़ें कितने से कितने समय तक खुलेगी कौन दुकानें
छूट में लॉक डाउन का उल्लंघन, सोशल डिस्टेंसिंग में बेपरवाही पर डीएम का निर्णय
दुकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान, वाणिज्यिक गतिविधियों के समय में किया गया बदलाव
अधिकांश कारोबार सुबह सात बजे से अपराह्न दो बजे तक ही करने की दी इजाजत
24 घंटे खुले रहेंगे प्रत्येक अस्पताल, उनके अंदर दवा की दुकानें व पैथालॉजी सेंटर
दुकानों की आवश्यक सामग्री से भरे-खाली वाहनों के आवागमन की रहेगी अनुमति
जनसंदेश न्यूज
वाराणसी। रविवार से जनपद में व्यापारिक संस्थानों, दुकानों तथा वाणिज्यिक गतिविधियों के समय में कटौती लागू होगी। इनमें से शहर व ग्रामीण इलाकों के अधिकांश संस्थान दस मई से सुबह सात बजे से अपराह्न दो बजे तक ही चालू रहेंगे। कुछ दुकानें सिर्फ गुरुवार और शुक्रवार को इसी समय अवधि में खुलेंगी। शराब की दुकानें और मॉडल शॉप पूर्वाह्न दस बजे से सायं सात बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी है। सभी प्रकार की दुकानों, मंडियों और प्रतिष्ठानों से जुड़े भरे हुए और खाली वाहन, कच्चे माल या वितरण वाहनों का आवागमन भी मान्य रहेगा। सभी सरकारी व निजी अस्पताल, उनके अंदर स्थित दवा की दुकानें और पैथोलॉजी लैब 24 घंटे खुले रह सकते हैं।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने इधर बीच लॉक डाउन में दी गयी कुछ छूट के दौरान नागरिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह अनदेखी करने, लॉक डाउन के बावजूद बेवजह घर से निकलने और मौसम का तापमान बढ़ने के कारण व्यसायियों के सुझावों के आधार पर इस प्रकार के बदलाव का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा है कि प्रतिदिन सुबह सात बजे से अपराह्न दो बजे तक नगर निगम सीमा में मात्र आवश्यक वस्तुओं के बाजार और एकल श्रेणी की दुकानें खुलेंगी। उनमें दवा, सामान्य घरेलू राशन, अनाज, गल्ला, दूध, मिल्क प्रोडक्ट, सब्जी, रसोई गैस, सीएनजी, फल, अंडा, जनरल स्टोर, पशु चारा, पशु चिकित्सा, कृषि संबंधी सामग्री, आटा चक्की, आटा मिल, बेकरी निर्मित सामान, सूखी खाद्य सामग्री सम्मिलित हैं।
इसी समय अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार, मार्केट कॉम्प्लेक्स, सड़क के किनारे स्थित कतारबद्ध दुकानों में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें और सभी प्रकार की एकल दुकानें खोले की परमिशन रहेगी। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, कूरियर, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर, फूड प्रॉसेसिंग इकाइयां, मोबाइल कंपनियां, इन दुकानों व प्रतिष्ठानों की सप्लाई चेन, स्टोरेज, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट ऑफिस भी प्रात रू सात बजे से अपराह्न दो बजे तक खुलेंगे।
डीएम के मुताबिक समाचार-पत्र वितरण और मीडिया ऑफिस समय अवधि के प्रतिबंध से मुक्त होंगे। बैंक, एटीएम, बीमा कंपनी, सरकारी दफ्तर अपने निर्धारित कर्मचारियों के साथ तय समय पर सिर्फ कार्यालय दिवसों में ही खुलेंगे।
सप्ताह में दो दिन खुलने वाली दुकानें
- सिर्फ गुरुवार और शुक्रवार को सुबह सात बजे से अपराह्न दो बजे तक नगर निगम सीमा में मोबाइल फोन-मरम्मत, बिजली उपकरण-मरम्मत, हार्डवेयर सेनेटरी आइटम तथा प्लंबिंग उपकरण-मरम्मत, बिल्डिंग मटेरियल, गाड़ी और वाहन मरम्मत, कंप्यूटर हार्डवेयर-मरम्मत, पांच कर्मचारियों तक की पेपर प्रिंटिंग दुकानें, स्कूली पुस्तक, स्टेशनरी की दुकानें खोलने की इजाजत रहेगी।
घूम-घूमकर बिक्री शाम पांच बजे तक
- सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी और राशन, सब्जी, दूध, गैस की गली में घूम-घूम कर ठेले, वाहनों के जरिये बेचने की अनुमति प्रत्येक दिन शाम पांच बजे तक की ही दी गयी है।
मंडियां प्रात: 8 से अपराह्न 2 बजे खुलेंगी
सभी आवश्यक वस्तुओं की थोक आपूर्ति के लिए नगर निगम सीमा में आठ सब्जी मंडी, विश्वेश्वरगंज गल्ला मंडी, सप्तसागर दवा मंडी एवं अन्य गल्ला या दवा मंडियों सहित ग्रामीण इलाके की सभी गल्ला मंडियां सुबह आठ बजे से अपराह्न दो बजे तक खुलेंगी।