मदद देने को अब ‘अडॉप्ट ए लोकेलिटी’ योजना लागू, डीएम ने वार्ड का मोहल्ला गोद लेने को संस्था-संगठनों से की अपील
- छोटी-बड़ी संस्था को उसकी क्षमता के अनुरूप दिया जाएगा दायित्व
- इसके लिए फोन नं. 0542-2283305, 0542-2283306, 9044261361 जारी
जनसंदेश न्यूज
वाराणसी। वर्तमान में चल रहे लॉक डाउन में जरूरतमंदों को उपलब्ध कराये जा रहे भोजन के पैकेट्स और राशन की व्यवस्था में कुछ संशोधन किया गया है। अब सरकारी स्तर पर और संस्था-संगठनों की ओर से किये जा रहे इस प्रकार के नये-पुराने इंतजामों को मिलाकर एक व्यवस्था निर्धारित की गयी है। इसे ‘अडॉप्ट ए लोकेलिटी’ योजना के नाम से संबोधित किया जाएगा। जिसमें कोई भी सामाजिक संस्था या व्यक्ति किसी भी मोहल्ले को गोद लेकर वहां राशन किट या फूड पैकेट बांट सकता है। उस क्षेत्र में डुप्लीकेसी बचाने के लिए अन्य स्तर पर भोजन या राशन वितरित नहीं किया जाएगा।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सोमवार को गहन विचार-विमर्श के बाद यह नयी व्यवस्था लागू की। उन्होंने बताया है कि प्रत्येक वार्ड में तीन से पांच मोहल्ले हैं। यदि संस्था छोटी है तो वह एक लोकेशन गोद ले सकती है। यदि संस्था बड़ी है तो वह पूरा वार्ड भी अडॉप्ट कर सकती है। इस प्रकार अपने मनपसंद क्षेत्र में संस्थाएं सभी जरूरतमंद लोगों को चिह्नित कर सीधे तौर पर उनकी मदद कर सकती हैं।
डीएम के अनुसार डुप्लीकेसी की स्थिति से बचने के लिए किसी भी लोकेशन या मोहल्ले को एक से ज्यादा संस्थाओं को नहीं देंगे और मोहल्ले की सारी जरूरत की जानकारी एक ही संस्था को पूरी तरह हो। कोई संस्था ज्यादा बड़ी है तो वह अधिक मोहल्ले या वार्ड भी गोद ले सकती है। लेकिन जो भी यह पहल करेगा उसे पूरा मोहल्ला या लोकेशन कवर करना होगा। उन्हें यदि फूट पैकेट की कमी पड़ती है तो वीडीए और एफएसडीए के फूड सेल से उनकी सहायता की जाएगी।
इस प्रकार राशन और भोजन जरूरतमंद तक बगैर डुप्लीकेसी के पहुंच सकेगा। यदि व्यवस्था सफल रही तो थानों से वितरण में कमी कराएंगे और बस्ती व मोहल्लों में ही सामग्री बांटी जाएगी। संस्थाओं को भोजन बनाने वालों, सामान लाने के वाहन और वितरण करने वाले 2-3 कार्यकर्ताओं के अलग रंग के पास जारी करने का कार्य आरंभ हो चुका है। डीएम ने आगे कहा है कि जो भी संस्था इस व्यवस्था से जुड़ना चाहें वह फूड सेल हेल्प लाइन नंबर 0542-2283305, 0542-2283306 या डीओ फूड सेफ्टी के फोन नंबर 9044261361 पर संपर्क कर सकती हैं।
पार्षदों के साथ रहे तालमेल
डीएम ने बताया है कि भोजन या राशन वितरण की इस नयी व्यवस्था में शामिल होने के लिए संस्था को स्पष्ट रूप से वार्ड नंबर, मोहल्ला और लोकेशन बताना होगा। जहां उनका किचन चलता है, उसी वार्ड में उसे लोकेशन अडॉप्ट करने में वरीयता देंगे। निश्चित संख्या में जारी होने वाले पास का प्रयोग सिर्फ भोजन व्यवस्था के लिए ही मान्य है। उन्होंने कहा है कि नगर निगम द्वारा संस्थाओं को वार्ड के पार्षदों से संपर्क कराएंगे। ताकि इलाके में उनके साथ भी तालमेल रहे और जरूरतमंदों की सही ढंग से पता लगा सकें। नगर निगम की ओर से वार्डवार समन्वय के लिए अफसर भी नामित किये जा रहे हैं।