मछली कारोबार में नहीं कोई रोक, लेकिन इन शर्तों का पालन जरूरी


मत्स्य पावन, आखेट, बिक्री के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी: डीएम


मछली बाजारों में अनावश्यक रूप से भीड़ लगाने पर की जाएगी सख्त कारईवाई



जनसंदेश न्यूज

वाराणसी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया है कि लॉकडाउन की इस अवधि में आवश्यक सेवाओं के आपूर्ति के लिए खाद्य सामग्री में शामिल मछली के उत्पादन, उसकी ढुलाई और वितरण आदि में छूट दी गयी है। साथ ही मत्स्य बीज, हैचरी, मत्स्य आहार, मत्स्य एवं मत्स्य उत्पाद के लाने व ले जाने पर भी कोई रोक नहीं है।
डीएम ने बताया कि स्थानीय हाट और मछली बाजारों में मछली की बिक्री पहले की ही तरह जारी रहेगी। लेकिन उस मार्केट में बेवजह भीड़ जुटने पर भारतीय दंड विधान की सुसंगत धाराओं के तहत अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। श्री शर्मा के अनुसार मछली पालकों द्वारा मछली पकड़ने का कार्य पहले की ही तरह जारी रहेगा। फिश फीड उत्पादन और उसके परिवहन को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। इन कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग के अंतर्गत एक-दूसरे से कम से कम एक मीटर बनाए रखना होगा। साथ ही मास्क या गमछे के कई लेयर से चेहरे को ढककर ही कार्य करना है। अपने हाथों को बार-बार साबुन या सेनेटाईजर से साफ करना आवश्यक है।



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