बबुरी में गैंस एजेंसी मालिक और मैनेजर के खिलाफ जिलाधिकारी ने दर्ज कराया मुकदमा
जनसंदेश न्यूज़
बबुरी। शासन के निर्देशों की अवहेलना और उज्ज्वला कनेक्शनधारियों से अवैध वसूली करने के आरोप में जिलाधिकारी ने गैस एजेंसी मालिक और उसके मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त निर्देश के आधार पर बबुरी पुलिस ने उक्त दोनों के खिलाफ स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज किया।
बता दें कि मेसर्स महादेव भारत गैस ग्रामीण वितरक, पचोखर पाण्डेयपुर के खिलाफ लगातार उज्ज्वला कनेक्शनधारियों से पैसा लिये जाने तथा कनेक्शन जारी करने के बावजूद चूल्हा, सिलेंडर, रेगुलेटर व पाइप नहीं दिये जाने की शिकायत लगातार ग्रामीणों द्वारा प्राप्त हो रही थी। जिसको संज्ञान में लेकर जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा उक्त गैस एजेंसी संचालक की जांच कराई गई। जांच में आरोपों की सत्यता पाये जाने के बाद जिलाधिकारी ने एजेंसी मालिक चिंता देवी पत्नी भोला प्रसाद व मैनेजर राजनाथ के विरूध्द बबुरी थाने में 1955 धारा 3/5 ईसी एक्ट अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया।