हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: स्कूल-कॉलेज कैंपस के व्यवसायिक उपयोग पर लगी रोक, कड़ाई से पालन करने का निर्देश
हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव को दिया आदेश
जनसंदेश न्यूज़
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के शिक्षण संस्थानों के भवन व मैदान के व्यावसायिक या शादी समारोह के लिए इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कालेज परिसर का व्यावसायिक इस्तेमाल न होने दें और ऐसे प्रबंधकों से स्पष्टीकरण लेकर कार्रवाई करें।
ग्राउंड पर सिर्फ खिलाड़ी ही दिखें
कोर्ट ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों का इस्तेमाल केवल शैक्षिक व स्पोर्ट्स कार्यक्रमों के लिए ही किया जा सकता है। व्यावसायिक उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को सभी जिलाधिकारियों को इस आशय का निर्देश जारी करने का भी निर्देश दिया है और राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी। यह आदेश जस्टिस अशोक कुमार ने क्षेत्रीय स्थानीय सभा जौनपुर के सदस्य दीपेंद्र विक्रम सिंह की याचिका पर दिया है।
टीडी कॉलेज पर चल रही थी सुनवाई
याची का कहना है कि टीडी कालेज जौनपुर परिसर का प्रबंधन कालेज का व्यावसायिक उपयोग कर रहा है। जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 2018 में ही शिकायत की गयी, किंतु कालेज के व्यावसायिक उपयोग पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इससे कालेजों का शैक्षिक वातावरण प्रभावित हो रहा है।
नहीं मान रहे सरकार का आदेश
कोर्ट ने कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि कालेजों का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि कालेज का इस्तेमाल शिक्षा व खेलकूद के लिए ही होना चाहिए। राज्य सरकार ने 29 सितंबर 2012 के शासनादेश से मान्यता प्राप्त व वित्तीय सहायता प्राप्त कालेजों में विवाह समारोह व कोचिंग चलाने पर रोक लगा रखी है। इसका उल्लंघन करते हुए प्रबंधक धन कमा रहे हैं। कोर्ट ने मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव शिक्षा को परिपत्र जारी कर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को शासनादेश कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है।
मुस्कुरा कर, दर्द भुलकर
रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी,
हर पग को रोशन करने वाली
वो शक्ति है एक नारी।
महिला दिवस की हार्दिक शुभकामना.....