शारीरिक शोषण के आरोपी को 20 साल की सजा
रवि प्रकाश सिंह
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत ने नाबालिग पीड़िता के साथ शारीरिक शोषण करने के मामले में आरोपी पप्पू उर्फ अली हुसैन को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर 10 हजार जुमार्ना लगाया है। सभी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का फैसला सुनाया। मामले के दूसरे आरोपी इरफान के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड में लंबित है।
विशेष अभियोजक पॉक्सो मधुकर उपाध्याय के मुताबिक लोहता थाना छेत्र में 6 अप्रैल 2014 को वादी की पुत्री पानी लेने गई थी रात्त को साढ़े 10 बजे वादी की पुत्री डरी सहमी आई बताई की बगल के एक कारखाने में ले जाकर उसी में रहने वाले कारीगर इरफान व पप्पू ने बहका फुसलाकर दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान मारने की धमकी दी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने विचारण में दोषी पाया और सजा सुना दी।