दारोगा को पांच साल का कारावास
रवि प्रकाश सिंह
एन्टी करप्शन की टीम ने रिश्वत लेते रंगेहाथ दरोगा को गिरफ्तार किया था
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तृतीय) पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने गनर के लिए आख्या देने के नाम पर रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़े गए दरोगा दशाराज सिंह को दोषी पाने पर पांच वर्ष के कठोर कारावास व आठ हजार रुपये जुमार्ने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के एडीजीसी राजीव सिन्हा के अनुसार कैंटोनमेंट निवासी शिकायतकर्ता प्रदीप गुप्ता ने एक सितंबर 2005 को एन्टी करप्शन विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी की उसे सुरक्षा की दृष्टि से गनर उपलब्ध कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा कैंट थाने से आख्या मांगी गई थी। जिसके लिए कैंट थाने के तत्कालीन उपनिरीक्षक दशाराज सिंह ने आख्या देने के नाम पर पांच हजार रुपए रिश्वत की मांग की जा रही थी। शिकायत पर एन्टी करप्शन की टीम ने दो सितंबर को नदेसर स्थित एक रेस्टोरेंट से रिश्वत लेते रंगेहाथ दरोगा को गिरफ्तार किया था।