बसपा सांसद को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने चुनावी वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज
जनसंदेश न्यूज़
मऊ। घोसी सांसद अतुल राय को हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ डाली गई चुनाव की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट यह याचिका याचि द्वारा रूचि ना लेने पर खारिज किया है।
बता दें कि मऊ के बसपा सांसद अतुल राय के चुनाव की वैधता को चुनौती देते हुए वादी हरिनारायण राजभर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लेकिन कुछ दिन बाद उसने इस मामले में पैरवी बंद कर दी। जिसपर कोर्ट ने याची के रुचि न लेने के कारण याचिका अदम पैरवी में खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल सुनवाई ने याचिका खारिज करते हुए मऊ सांसद को बड़ी राहत दी है। याचिका पर अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव ने प्रतिवाद किया।
बता दें कि इसके पहले हाईकोर्ट ने सांसद को शपथ देने के लिए दो दिनों का कस्टडी पैरोल दिया था। जिसपर पीड़िता द्वारा रिव्यू पीटिशन दाखिक करने पर कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज करते हुए सांसद को पद लेने की शपथ दी थी।