अवैध संबध में पति हत्या, पत्नी को उम्रकैद
शशिबाला उर्फ बबली, उसका साथी शोभनाथ मुखर्जी व शूटर रईस अहमद आरोपी
रवि प्रकाश सिंह
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ) अवनीश नारायण पांडेय की अदालत ने अवैध संबध के लिए पति की हत्या करने के मामले में आरोपिता शशिबाला उर्फ बबली व उसका साथी शोभनाथ मुखर्जी को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपियों पर दस ,दस हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है। इस मामले के एक आरोपी रईस अहमद की हत्या हो चुकी है। अदालत में अभियोजन के तरफ से एडीजीसी रोहित मौर्य ने पैरवी की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार भेलूपुर निवासी वादी काशीनाथ ने भेलूपुर थाने में आठ जुलाई 2011 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी । आरोप लगाया कि उसके जीजा नवाब गंज निवासी गोपाल यादव रोज के भांति दुगार्कुंड दर्शन कर रात 9.30 बजे घर जा रहा था। घर के कुछ दूरी पर बदमाशों ने गोली मार दी। इलाज के दौरान दस दिन बाद गोपाल की मौत हो गई। विवेचना में पुलिस ने गोपाल की पत्नी शशिबाला उर्फ बबली, उसका साथी शोभनाथ मुखर्जी व शूटर रईस अहमद के नाम प्रकाश में आने पर आरोपी बनाया। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।