आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी करने वाले को जमानत
रवि प्रकाश सिंह
चौक पुलिस ने दो फरवरी को इस मामले में किया था गिरफ्तार
वाराणसी। जिला जज उमेश चंद्र शर्मा की अदालत ने सोशल मीडिया पर हिंदुओं व आरएसएस के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपित बेनियाबाग निवासी अफजल खान की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने दलील दिया कि आरोपित का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। संभवत उसके मोबाइल से किसी ने शरारत की होगी। वहीं, अदालत ने कहा कि आरोपित एनआरसी व सीएए के विरोध में हुए किसी अन्य मुकदमे में नामजद नही है। ऐसे में परिस्थितियों को देखते हुए आरोपित को जमानत दिए जाने का पर्याप्त आधार है।
पियरी चौकी के उपनिरीक्षक ने चौक थाने में एक फरवरी 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि अपर महानिदेशक वाराणसी जोन के पत्र के क्रम में जांच की गई थी। जांच में पाया गया कि फेसबुक के माध्यम से भीखा गली, बेनियाबाग निवासी अफजल खान ने साजिश के तहत अपनी आईडी से जान भावनाओं को भड़काने की नीयत से हिंदुओ व आरएसएस के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। जिससे समाज में समुदाय विशेष के लोगों के धर्म भावनाओं को चोट व सामाजिक विद्वेष फैल सके। इस मामले में चौक पुलिस ने दो फरवरी 2020 को आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दी थी।