कोर्ट ने दरोगा के किया तलब
-छात्र के साथ दुव्यवहार व धमकी के मामले में सुनवाई 26 फरवरी
जनसंदेश न्यूज
वाराणसी। न्यायिक मजिस्टे्रट (प्रथम) आशुतोष तिवारी की अदालत ने संस्कृत के छात्र के साथ मानहानि व जान से मारने की धमकी देने के मामले में विपक्षी तात्कालीन संकटमोचन चौकी इंचार्ज राजेश मिश्रा को बतौर आरोपी तलब किया है। कोर्ट ने विपक्षी को हाजिर होने के लिए सम्मन जारी की है। इस मामले में अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी।
वेद वेदान्त संस्कृत महाविधालय के छात्र रजत मिश्रा ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। परिवाद में कहा गया कि 11 नवंवर 2017 को अपने भदोही निवासी मित्र ओमप्रकाश सिंह के साथ संकटमोचन मंदिर में गया था। यहां पर पाकेटमार ने उसके मित्र के पैंट से 28500 रुपया चोरी कर ली। बाद में जानकारी होने पर इसकी शिकायत थाने पर किया। पुलिस द्रारा परिसर में लगा सीसीकैमरे से चोर को पैसा निकाते हुए देखा। बाद में पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना चौकी इचार्ज राजेश मिश्रा ने विवेचना किया। विवेचक ने विवेचना के बाद फाईनल रिपोर्ट लगा दी। पीडित ने जब इस दौरान मिला तो उसके साथ दुव्यवहार किया और फर्जी मुकदमें फंसाने की धमकिया दी। पीड़ित ने बाद में कोर्ट में परिवाद दाखिल किया। अदालत ने परिवाद पत्र पर सुनने व पत्रावली के अवलोकन के बाद विपक्षी एसआई राजेश मिश्र को मानहानि एवं जानमारने की धमकी देने के मामले में बतौर आरोपी तलब कर लिया।