कोर्ट का आदेश, निर्भया के दोषियों पर कल नहीं होगी फांसी


दिल्ली की पाटियाला कोर्ट ने फांसी पर अगले आदेश तक लगाई रोक



जनसंदेश न्यूज़
नईदिल्ली। दिल्ली की पाटियाला अदालत ने निर्भया (Nirbhaya) गैंगरेप व हत्याकांड के चारों दोषियों को अगले आदेश तक फांसी देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट के आदेश के बाद यह तय हो गया कि दोषियों को एक फरवरी को फांसी नहीं दी जाएगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमेंद्र राणा ने चारों दोषियों की अर्जी पर यह आदेश जारी किया। कोर्ट का यह आदेश चारों दोषियों द्वारा एक फरवरी को फांसी पर अमल के स्थगन की मांग पर लिया गया।



दोषी अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा और पवन गुप्ता के वकील एपी सिंह ने कोर्ट से कहा कि ये दोषी आतंकवादी नहीं हैं। वकील ने जेल मैनुअल के नियम 836 का हवाला दिया। जिसमें कहा गया है कि ऐसे मामले में जहां एक से अधिक लोगों को मौत की सजा दी गई है, वहां दोषियों को तब तक फांसी की सजा नहीं दी गई है जब तक उन्होंने अपने कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल ना कर लिया हो। 


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